अरे यार वो जसे प्रसाद होता है ना वो हा गांजा थोड़ा जब पृथ्वी का चपटा पन आपको महसूस होने लगे स्वाद ग्रंथियां हर स्वाद की बहुत डिटेलिंग समझ पाए या बिना परों के आपकी उड़ान शुरू हो जाए तमाम दुख तकलीफें दिखे ना बस हंसते जाए जुबान लड़खड़ाए फिर भी हंसी ना रुके अतिरिक्त ज्ञानी सा फील हो यह सब कुछ शायद गांजा पीने के बाद होता होगा हमने नाम ना बताने की शर्त पर नाम गुप्त रखने की शर्त पर सूत्रों के आधार पर गंजेड़ी से पूछा कि क्या होता है गांजा पीने के बाद तो ऊपर बताई
हुई बातें पता चली लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वीडियो लिंक में मिल जाएगा अब बढ़ते हैं आगे आईआईटी बाबा नाम से अभय सिंह की हंसी देखकर एक ख्याल आता है तमाम कष्टों के पार एक अलग दुनिया इस बंदे को सच या झूठ से कोई मतलब नहीं भविष्यवाणी करके और झूठा साबित होकर भी क्या फर्क पड़ता है क्योंकि 3 मार्च के रोज इनके पास भी गांजा मिला है लेकिन जयपुर पुलिस की तरफ से कहा गया कि गांजा ज्यादा नहीं था तो जमानत पर छोड़ दिया गया पर कितना गांजा
आपको जेल करा सकता है और कितने पर बेल मिल जाती है यह सवाल ठहर गया दिमाग में गांजे के गणित पर विस्तार से नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉनिक्स कानून में गांजा रखना उसे बेचना उसे खरीदना उसे उगाना और इसका सेवन करना अपराध की श्रेणी में आता है एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में गांजे की अलग-अलग मात्रा के हिसाब से अलग-अलग सजा का प्रावधान है जैसे कम मात्रा में गांजा रखने पर छ महीने से एक साल तक की जेल हो सकती है और 00 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अब यह कम मात्रा कितनी कम होगी
इसका जवाब है एक किलोग्राम से कम अगर 1 किलोग्राम से ज्यादा गांजे के साथ कोई पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सजा और उस पर ₹ लाख रप तक का जुर्माना लगाया जा सकता है यानी अगर 1 किलोग्राम से 20 किलोग्राम के बीच गांजा मिला तो बुरा फसने के साथ आप लंबा नप भी सकते हैं सजा का सिलसिला यही खत्म नहीं होता अगर यह गांजा 20 किलोग्राम से ज्यादा का है तो फिर तो मुसीबत का अंबार टूट पड़ेगा ये तय मानिए ऐसे केस में आपको 10 से 20 साल तक की कैद और एक
से ₹ लाख तक का जुर्माना लग सकता है एनडीपीएस एक्ट के अन्य प्रावधान में गांजा उगाना भी क्राइम की कैटेगरी में आता है गांजे की तस्करी करना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है जिसके लिए अधिकतम 20 साल तक की जेल हो सकती है इतना ही नहीं सिर्फ गांजा रखने पर ही सजा नहीं मिलती गांजा का सेवन करने पर भी सजा का प्रावधान है लेकिन कुछ शर्त इसमें भी है वैसे जिन केस में गांजे की मात्रा कम होती है उन केस में जमानत मिलने का चांस थोड़ा ज्यादा हो जाता है लेकिन शर्त यहां भी वही गांजे
की मात्रा कम हो वैसे सजा और जुर्माने के बाद इस एनडीपीएस एक्ट के बारे में बात करें तो अब तक इस एक्ट में चार बदलाव किए गए हैं 1988 2001 2014 और 2021 में इस एक्ट में संशोधन किया जा चुका है एनडीपीएस एक्ट के तहत ही 2020 में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती उनके भाई शोविक चक्रवर्ती बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आरन खान पर भी केस दर्ज हुआ था आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीली पदार्थों के उत्पादन और उनका सेवन करने वालों के खिलाफ कार्यवाई भी की जाती है बाकी आईआईटी बाबा उर्फ
अभय सिंह के पास तकरीबन डेढ़ ग्राम गांजा मिला है तो उन्हें जमानत के साथ रिहा कर दिया गया बाकी आप गांजे पर अपना ज्ञान सवाल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं देखते रहिए दिलन टॉप शुक्रिया [संगीत]